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हाईकोर्ट ने जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार की याचिका पर सरकार को भेजा नोटिस,जाने क्यो p10news

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक(EDITOR IN CHIEF)


हाईकोर्ट ने जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार की याचिका पर सरकार को भेजा नोटिस,जाने क्यो

 JUL 6, 2022

शिमला – 06 जुलाई. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल ब्लॉक में विशेषज्ञ डॉक्टरों, डॉक्टरों व अन्य सुविधाओं की कमी पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्षर पंकज परमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ), अन्य डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण लोगों को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला, टांडा और चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है।अपर्याप्त चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सुविधाओं की कमी के कारण आम जनता परेशान है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मुद्दे को सरकार के समक्ष बार-बार उठाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने 18 जून, 2022 को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया था, लेकिन यहां कोई विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को तैनात किया है। याचिकाकर्ता ने 100 बिस्तरों वाले मातृ शिशु अस्पताल ब्लॉक को तुरंत चालू करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि सरकार दो दिनों के भीतर अस्पताल में कम से कम एक बाल रोग विशेषज्ञ को तैनात कर देगी।

                               मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक.                                     (EDITOR IN CHIEF)


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